अब मेघालय घूमना नहीं होगा आसान, सरकार से लेनी होगी परमिशन
श्रृंखला पाण्डेय
19-02-2020 03:27 PM
News

मेघालय घूमने का प्लान बना रहे हैं, टिकट बुकिंग से लेकर सारी तैयारियां हो रही हैं तो आपको एक जरूरी बात याद करा दें, मेघालय सरकार ने पर्यटकों के लिए एक निर्देश दिया है जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए।
मेघालय सरकार ने निर्देश दिया है कि अगर आप 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए मेघालय में रहने वाले हैं, तो सरकार की वेबसाइट पर जाकर आपको खुद को पहले रजिस्टर करना होगा। ये जानकारी मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन तिनसोंग ने दी थी। मेघालय सरकार ने अपने बचाव एवं सुरक्षा एक्ट, 2019 के 4 (ए) में संशोधन करते हुए बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये निर्देश दिया है। इसके तहत आपको ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन तरीके से सरकार को अपनी जानकारी देनी होगी।
यही नहीं निर्देशों का पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के अनुच्छेद 176 व 177 के तहत अधिकतम 6 माह की जेल का प्रावधान है। मेघालय के अलावा कुछ ऐसा ही नियम भारत के नागालैंड, अरुणांचल प्रदेश और मिज़ोरम में भी है, जिसे आईएलपी के नाम से जानते हैं। मेघालय के खासी छात्र संगठन पहले से ही इसकी मांग कर रहे थे। आदिवासी लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए यह नियम लागू करना जरूरी था।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
मेघालय सरकार का दावा है कि इस नए नियम से सैलानियों को कोई दुविधा नहीं होगी, न ही उन्हें लम्बी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। जब आप मेघालय की सीमा पर आएंगे तो आपको एक QR कोड भेजा जाएगा जिस पर आप सीधा रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन रजिस्टर कर सकते हैं।
इन लोगों पर नहीं लागू होगा नियम
ये नियम तीन तरह के लोगों पर लागू नहीं होगा।
1. केन्द्र सरकार के कर्मचारी
2. राज्य सरकार के कर्मचारी
3. स्थानीय अधिकारी
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